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ईएसआईसी की ‘स्प्री योजना’ से कार्मिकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का लाभ
By Textile Mirror - 23-08-2025

भीलवाड़ा/जिले के उद्योगों और कंपनियों में कार्यरत कार्मिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ;ईएसआईसीद्ध ने ‘स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोम्प्टिंग इनिशिएटिव’ ;स्प्रीद्ध योजना शुरू की है। 1 जुलाई से लागू यह योजना 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत अपंजीकृत नियोक्ता अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराकर कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ला सकते हैं।
मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभागार में आयोजित सेमिनार में ईएसआईसी के उपक्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के संयुक्त निदेशक दीपक चौरसिया ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत करना है, जो अब तक किसी कारणवश इस व्यवस्था से वंचित रहे हैं। पंजीकरण के बाद कर्मचारी स्वयं और उनके माता-पिता, पत्नी तथा बच्चों को मुफ्त इलाज, बीमारी में आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी।
ईएसआईसी के उपनिदेशक दीपक कुमार मीणा ने कहा कि योजना की वैधता अवधि में पंजीकरण कराने वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की तिथि या घोषित तिथि से कवरेज मिलेगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जहां नियोक्ता सीधे पंजीकरण कर सकते हैं या निकटतम ईएसआईसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि निगम, भीलवाड़ा के शाखा प्रबंधक ललित किशोर महावर ने स्पष्ट किया कि ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत किसी भी प्रतिष्ठान या कारखाने को अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
चैंबर के संयुक्त सचिव निर्मल जैन ने इसे नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर बताते हुए अपील की कि सभी पात्र इस योजना का लाभ उठाकर सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था से जुड़ें। सेमिनार में विभिन्न उद्योगों के एचआर हेड और कई कर्मचारी मौजूद रहे।

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